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₹5 lakh सैलरी पर इनकम टैक्स FY 2026-27: नया बनाम पुराना रिजीम
₹5 lakh सैलरी पर नए रिजीम में टैक्स ₹0 सालाना। पुराने रिजीम से तुलना, 80C/80D छूट के साथ, और किसमें बचत ज़्यादा।
आपकी उम्र
पुराने रिजीम की छूट (न हो तो 0 छोड़ें)
दोनों में टैक्स बराबर
₹0
नया रिजीम
पुराना रिजीम
💡 ध्यान रखें
- नया रिजीम: ₹12 लाख टैक्स योग्य आय तक टैक्स नहीं (₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ₹12.75 लाख सैलरी)।
- नया रिजीम डिफ़ॉल्ट है। सैलरी वाले हर साल रिटर्न में पुराना चुन सकते हैं; बिज़नेस आय वाले सिर्फ़ एक बार वापस जा सकते हैं।
- पुराने रिजीम की छूट के लिए सबूत चाहिए: किराया रसीद, 80C निवेश, बीमा प्रीमियम रसीद।
- वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा छूट सिर्फ़ पुराने रिजीम में (60 पर ₹3 लाख, 80 पर ₹5 लाख)।
FY 2026-27। नियम आख़िरी बार जाँचे गए: अक्टूबर 2026। विशेष दर वाली आय (कैपिटल गेन, लॉटरी) शामिल नहीं। 🔒 हिसाब आपके डिवाइस पर।
✅ नियम आख़िरी बार जाँचे गए:
📚 आधिकारिक स्रोत: Income Tax Department · Union Budget
हम हर टूल आधिकारिक नियमों से बनाते हैं और बदलाव होने पर दोबारा जाँचते हैं। नतीजे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें।
🛠️ कोई गलती या पुराना नियम दिखा? हमें बताएँ
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₹5 lakh सैलरी पर इनकम टैक्स: नया बनाम पुराना
₹5 lakh सैलरी पर नए रिजीम में इनकम टैक्स शून्य है: ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्स योग्य आय ₹4,25,000 है, और ₹12 लाख तक की आय पर रिबेट पूरा टैक्स माफ़ कर देता है।
इस सैलरी पर किसी भी छूट से पुराना रिजीम नए से सस्ता नहीं होता।
| रिजीम | साल का टैक्स | हर महीने |
|---|---|---|
| नया रिजीम | ₹0 | ₹0 |
| पुराना रिजीम, कोई छूट नहीं | ₹0 | ₹0 |
| पुराना रिजीम, 80C ₹1.5 लाख + 80D ₹25,000 | ₹0 | ₹0 |
| पुराना रिजीम, + होम लोन ब्याज ₹2 लाख + NPS ₹50,000 | ₹0 | ₹0 |
FY 2026-27, 60 साल से कम उम्र, सिर्फ़ सैलरी आय। सेस 4% शामिल; ₹50 लाख से ऊपर सरचार्ज भी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मेरे लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है?+
अपनी आय और पुराने रिजीम की छूट डालें। अगर छूट (80C, HRA, होम लोन, 80D) कम है तो नया रिजीम आमतौर पर बेहतर है; ज़्यादा छूट पर पुराना सस्ता हो सकता है।
क्या ₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री है?+
नए रिजीम में हाँ: टैक्स योग्य आय ₹12 लाख तक हो तो रिबेट से टैक्स शून्य। सैलरी वालों को ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, इसलिए ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर टैक्स नहीं।
क्या हर साल रिजीम बदल सकते हैं?+
हाँ, अगर बिज़नेस आय नहीं है: रिटर्न भरते समय चुनें। बिज़नेस आय हो तो नए रिजीम से सिर्फ़ एक बार बाहर जा सकते हैं।